BPSC TRE 3.0 : EXAM
क्या आप भी बिहार लोक सेवा आयोग की बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की भर्ती परीक्षा मे बैठने वाले है, तो आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने, परीक्षा संबंधी 5 बड़े नियम जारी कर दिये है, जिनकी पूरी जानकारी आपको हो और नियमो का पालन करते हुए भर्ती परीक्षा मे हिस्सा ले इसके लिए हम, आपको विस्तार से BPSC TRE 3.0 के बारे मे बतायेगे। दूसरी तरफ हम, आपको बताना चाहते है कि, इस आर्टिकल में हम, आपको विस्तार से ना केवल BPSC TRE 3.0 Exam के बारे मे बतायेगे बल्कि हम, आपको विस्तार से सभी 5 बड़े नियमो के बारे मे बतायेगें जिनकी पूरी विस्तृत जानकारी व प्राप्त करने हेतु आपको हमारे साथ बने रहना होगा |
BPSC TRE 3.0 Exam – Overview
Name of the Article | BPSC TRE 3.0 EXAM RULE |
Type of Article | BPSC TRE 3.0 EXAM UPDATE AND EXAM INSTRUCTION |
Article Useful For | Detailed Information of BPSC TRE Exam 5 Important Rule? |
BPSC TRE Exam 5 Important Rule | Please Read The Article Completely. |
FIRST RULE
पहले नियम मे उम्मीदवारों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि, सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रो पर परीक्षा प्रारम्भ होने से ठीक 2 घंटे पहले पहुंच कर रिपोर्ट करना होगा,
• परीक्षा शुरु होने में जब सिर्फ 1 घंटे का समय शेष बचेगा तब किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसका वर्णन साफ तौर पर नये नियम वाले नौटिश मे कहा गया है।
SECOND RULE
• उत्तर पुस्तिका को लेकर भी नया नियम जारी किया गया है जिसके तहत आयोग ने साफ कहा है कि, ओएमआर आंसर शीट में प्रश्न बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा और अभ्यर्थी ओएमआर शीट में प्रश्न बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे।
THIRD RULE
• बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 मे उम्मीदवारों को ” औपबंधिक प्रवेश ” की अनुमति दी गई है।
FOURTH RULE
• बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि, उम्मीदवार द्वारा अंकित तथ्य जो कि, व आवेदन के समय दर्ज किया गया था उन तथ्यों में किसी भी चरण में त्रुटि या असत्यता पाई जाती है तो उसी समय उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा जिसके तहत उस उम्मीदवार को ना केवल इस भर्ती परीक्षा मे बल्कि आगामी परीक्षाओं मे भी हिस्सा लेने से वंचित किया जा सकता है।
FIFTH RULE
• BPSC TRE Exam 3.0 मे बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी गई है कि, परीक्षा केंद्र में मोबाईल, ब्लुटुथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर आदि जैसी इलैक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग करना पूरी तरह से वर्जित और दंडनीय है जिसके तहत इस प्रकार की गतिविध करने वाले उम्मीदवारों पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 4984 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी आदि।